हरियाणा सरकार ने दरों में किया संशोधन
चंडीगढ़, 13 फरवरी (Udaipur Kiran) । हरियाणा सरकार ने प्रदेश में संचालित कोल्ड स्टोरेजों की क्षमता के आधार पर एकमुश्त शुल्क की दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। वर्तमान में राज्य में 222 कोल्ड स्टोरेज संचालित हैं। इनमें 2000 मीट्रिक टन तक या इससे कम क्षमता वाले 104 कोल्ड स्टोरेज, 2001 से 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले 91 तथा 5001 मीट्रिक टन या इससे अधिक क्षमता वाले 27 कोल्ड स्टोरेज हैं।
अब 2000 मीट्रिक टन तक या इससे कम क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेजों पर 35 हजार रुपये प्रति कोल्ड स्टोरेज की दर से एकमुश्त शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार, 2001-5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेजों पर 55 हजार रुपये प्रति कोल्ड स्टोरेज तथा 5001 मीट्रिक टन या इससे अधिक क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेजों पर 70 हजार रुपये प्रति कोल्ड की दर से एकमुश्त शुल्क निर्धारित किया जाएगा।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार की मौजूदा अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में कोल्ड स्टोरेजों पर 70 हजार रुपये प्रति कोल्ड स्टोरेज की दर से एकमुश्त शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। गत दिनों कोल्ड स्टोरेज संचालकों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर छोटे कोल्ड स्टोरेज संचालकों को राहत देने का अनुरोध किया था और एकमुश्त शुल्क का निर्धारण कोल्ड स्टोरेज की क्षमता के आधार पर करने की मांग की थी। संचालकों की मांग को मानते हुए सरकार ने कोल्ड स्टोरेज की क्षमता के आधार पर एकमुश्त शुल्क के निर्धारण करने का निर्णय लिया है।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
