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कुख्यात अपराधी यशपाल मैरी को पुत्र समेत 10 वर्ष का कारावास व अर्थदंड

न्यायालय की सांकेतिक फाेटाे

झांसी, 08 नवंबर (Udaipur Kiran) । कुख्यात अपराधी यशपाल मैरी और उसके पुत्र संजय उर्फ सीटू को प्राण घातक हमला करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय अपर जिला जज शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता तेजसिंह गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 दिसंबर 2018 को हसारी निवासी रोहित पुत्र कमल सिंह ने प्रेमनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह बल्लमपुर रोड पर जा रहा था। तभी रास्ते में कुख्यात अपराधी यशपाल यादव उर्फ यशपाल मैरी ओर उसके पुत्र संजय उर्फ सीटू ने उन्हें रोक लिया और लाठी डंडा से हमला कर घायल कर दिया। यही नहीं जान से मारने की नियत से बंदूक से गोली मार दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनो आरोपितों को जेल भेज दिया था। आरोपियों को जेल भेजने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

न्यायालय ने सुनवाई और गवाहों तथा अभियोजन का तर्क सुनने के बाद यश यादव उर्फ यशपाल मैरी और उसके पुत्र संजय उर्फ सीटू पर आरोप सिद्ध होने के बाद आज दोनों को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड का फैसला सुनाया। आरोपी यशपाल को हमीरपुर जेल में होने पर यह फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाया गया।

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(Udaipur Kiran) / महेश पटैरिया

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