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उमर अब्दुल्ला की तलाक की अर्जी पर पत्नी पायल अब्दुल्ला को नोटिस, 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश

SUPRIME COURT.

नई दिल्ली, 15 जुलाई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने पायल अब्दुल्ला को छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि दोनों की शादी खत्म हो चुकी है। वे पिछले 15 सालों से अलग रह रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि 12 दिसंबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की तलाक की अर्जी खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उमर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उमर अब्दुल्ला ने पायल अब्दुल्ला पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इसके पहले 30 अगस्त 2016 को ट्रायल कोर्ट ने भी उमर अब्दुल्ला की तलाक की अर्जी खारिज कर दी थी।

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि पायल और उनके दो बेटों ने जिस गुजारा भत्ता की मांग की है वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। उमर की इस दलील का पायल अब्दुल्ला के वकील ने पुरजोर विरोध किया और कहा था कि 2016 से पायल अकेले रह रही है और उसे कोई खर्च नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि उसे अपने बेटों की फीस तक भरने के पैसे नहीं हैं। उमर ने कहा था कि पायल अपना गुजारा कर सकती है क्योंकि उनका अपना व्यवसाय है और दिल्ली में उनका एक घर भी है। बेटे भी अब बड़े हो गए हैं जो गुजारा भत्ता नहीं मांग सकते हैं।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) पाश / आकाश कुमार राय

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