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पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की मानहानि याचिका पर शशि थरुर को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 20 मई (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की ओर से दाखिल आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नोटिस जारी किया है। जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को करने का आदेश दिया।

राजीव चंद्रशेखर ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 4 फरवरी को राजीव चंद्रशेखर की याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में राजीव चंद्रशेखर ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 200 और भारतीय दंड संहिता की धारा 500 एवं 171जी के तहत राऊज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर आरोप लगाया है कि थरूर ने राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर शिकायतकर्ता को बदनाम करते हुए कहा था कि वे तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत दे रहे थे।

याचिका में कहा गया है कि शशि थरूर ने ऐसा चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से किया था। याचिका में कहा गया है कि शशि थरूर का यह साक्षात्कार विभिन्न समाचार चैनलों के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके (थरूर) इशारे पर प्रकाशित किए गए थे। इसकी वजह से राजीव चंद्रशेखर की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ और वह चुनाव भी हार गए। इस लोकसभा चुनाव 2024 में शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर को हराकर जीत हासिल की थी।

(Udaipur Kiran) /संजय———–

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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