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पीएफआई के पूर्व प्रमुख ई अबू बकर की जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 20 सितम्बर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व प्रमुख ई अबू बकर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए को नोटिस जारी किया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 मई को अबू बकर की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अबू बकर की ओर से वकील अदीत एस पुजारी ने कहा था कि संविधान की धारा 21 के तहत जीने के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। जीने के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार और गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। पुजारी ने कहा था कि अबू कैंसर और पार्किंसन की बीमारी से ग्रस्त है और वो अपने शरीर की सफाई भी नहीं कर सकता है।

पीएफआई के ठिकानों पर देशव्यापी कार्रवाई के बाद 2022 में अबू बकर को गिरफ्तार किया गया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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