नई दिल्ली, 4 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने चाणक्यपुरी इलाके में बारिश के पानी में 15 साल के बच्चे की डूबकर हुई मौत के मामले में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को नोटिस जारी किया है। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में करने का आदेश दिया। याचिका गजेंद्र सिंह शेखावत ने दायर किया है।
याचिका में कहा गया है कि 23 अगस्त को चाणक्यपुरी इलाके के ब्रिटिश स्कूल के पास रोड पर इतना पानी भर गया था कि 15 साल का एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलते-खेलते डूब गया और उसकी मौत हो गई। याचिका में मृतक बच्चे के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पानी भरने के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जाए। याचिका में कहा गया है कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के इलाके में भविष्य में बारिश से बाढ़ जैसे हालात न पैदा हों इसके लिए कदम उठाने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए।
सुनवाई के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की ओर से पेश वकील ने कहा कि परिषद के इलाकों में इतना जलजमाव नहीं होता है कि किसी की मौत हो जाए। इस पर कोर्ट ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आपका ये बयान गलत है। ये नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के इलाके की ही घटना है। उसके बाद नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के वकील ने याचिका पर जवाब देने के लिए समय देने की की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में करने का आदेश दिया।
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा