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आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक सरकार और डीके शिवकुमार को नोटिस 

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 08 नवंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक सरकार की ओर से सीबीआई को दी गई सहमति वापस लेने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक सरकार और डीके शिवकुमार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को सुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। यह याचिका भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने दायर की है। पाटिल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को कर्नाटक सरकार और डीके शिवकुमार को नोटिस जारी किया था। याचिका में कर्नाटक हाई कोर्ट के 29 अगस्त के आदेश को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ यतनाल की याचिका को खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

सुनवाई के दौरान डीके शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह सीबीआई और राज्य सरकार के बीच का मामला है। इस मामले में सीबीआई पीड़ित हो सकती है जिससे सहमति वापस ली गई है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सही हो सकते हैं। हाई कोर्ट ये कह सकती थी कि सीबीआई पीड़ित है और दूसरा कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और डीके शिवकुमार चाहें तो अपनी दलीलों में इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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