प्रयागराज, 28 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रूखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को नोटिस जारी कर उनके चुनाव की वैधता को चुनौती में दाखिल चुनाव याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने सपा प्रत्याशी डॉ. नंद किशोर शाक्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता को सुनकर दिया है। महानिबंधक की रिपोर्ट में बताया गया कि चुनाव याचिका जनप्रतिनिधित्व कानून के उपबंधों का पालन करते हुए दाखिल की गई।
याचिका में चुनाव को अवैध करार देकर रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि भाजपा प्रत्याशी की 2676 वोटों से जीत हुई है। एक प्रत्याशी अमर सिंह जिनका नामांकन दोषपूर्ण था, फिर भी स्वीकार किया गया। अमर सिंह को 3500 वोट मिले हैं। यदि उनका नामांकन नियम का पालन न करने के कारण निरस्त हो गया होता तो याची विजयी होता।
यह भी आरोप है कि पी डी ए के मतदाताओं पर लाठीचार्ज कर भगा दिया गया। उन्हें वोट डालने से रोका गया। जिसकी एफआईआर दर्ज है। विपक्षी सांसद पर करप्ट प्रैक्टिस करने का भी आरोप लगाया गया है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे