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ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने को चुनौती देने वाली बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 26 सितम्बर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह की अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जनवरी 2025 को करने का आदेश दिया।

इससे पहले 29 अगस्त को कोर्ट ने बृजभूषण को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आप ट्रायल शुरू होने के बाद पूरा केस खत्म करना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि जब ट्रायल शुरू हो चुका है तब आप आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दे रहे हैं। आप परोक्ष रूप से पूरा केस खत्म करना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह की ओर से पेश वकील राजीव मोहन ने कहा था कि ये पूरा मामला छिपे हुए एजेंडे का है। शिकायतकर्ता नहीं चाहते हैं कि याचिकाकर्ता भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद पर रहे। उनकी दलील का दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

इस मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में 26 जुलाई से ट्रायल शुरू हो चुका है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 10 मई को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था जबकि एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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