
नई दिल्ली, 13 फरवरी (Udaipur Kiran) । राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के मामले में दर्ज नई एफआईआर के मामले में आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है ।
दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने के मामले में 11 फरवरी को अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक अमानतुल्लाह खान पर हत्या के प्रयास के मामले में भगोड़े आरोपी शाबाज खान को पुलिस हिरासत से भागने में मदद करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक क्राईम ब्रांच की टीम ने शाबाज खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। विधायक अमानतुल्लाह के समर्थकों के पुलिस टीम के साथ कथित तौर पर भिड़ने की वजह से शाबाज मौके से भाग निकला।
अमानतुल्लाह खान के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस की सुनवाई चल रही है। ईडी ने 2 सितंबर 2024 को अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान मुख्य आरोपी है। राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने 01 मार्च, 2023 को दक्षिणी दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी अभियान में बाधा डालने के मामले में अमानतुल्लाह को आरोप मुक्त कर दिया था।
(Udaipur Kiran) /संजय———–
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम
