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विधायक करतार सिंह तंवर की अयोग्यता को चुनौती देने पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने छतरपुर के अयोग्य करार दिए गए विधायक करतार सिंह तंवर की अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को करने का आदेश दिया।

करतार सिंह कंवर 2014 में आम आदमी पार्टी में शामिल होने के पहले भाजपा में थे। करतार सिंह तंवर दिल्ली नगर निगम के पार्षद भी रह चुके थे। 10 साल तक आम आदमी पार्टी में रहने के बाद वह भाजपा में लौट गए। उन्होंने 2015 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर पहली बार छतरपुर विधानसभा से जीत दर्ज की थी। आम आदमी पार्टी ने करतार सिंह तंवर को 2022 में दोबारा टिकट दिया था। तंवर 2022 में छतरपुर से दोबारा जीतकर विधानसभा पहुंचे थे लेकिन 10 जुलाई को वह भाजपा में शामिल हो गए। इस पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने करतार सिंह तंवर को अयोग्य करार देते हुए विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी थी। करतार सिंह तंवर ने दलबदल विरोधी कानून के तहत उन्हें अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी है।

नियमों के मुताबिक तंवर की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद छतरपुर विधानसभा सीट से छह महीने में चुनाव कराना जरूरी है लेकिन दिल्ली विधानसभा का अगला चुनाव होने में अब छह महीने से भी कम समय है। ऐसे में इस सीट पर उपचुनाव संभव नहीं है, इसलिए ये सीट फिलहाल खाली ही रहेगी।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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