प्रयागराज, 31 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां के फर्जी पासपोर्ट मामले में शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने अब्दुल्ला आजम की याचिका पर दिया है। याचिका में विशेष अदालत रामपुर के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत सीजेएम विशेष अदालत ने पासपोर्ट की सत्यता के पक्ष में सबूत रखने की अनुमति अर्जी निरस्त कर दी गई है।
इससे पहले कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। किंतु शिकायतकर्ता को पक्षकार न बनाने के कारण फैसला टाल दिया गया। याची की शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाने की अर्जी स्वीकार करते हुए कोर्ट ने आकाश सक्सेना को नोटिस जारी की। कहा यदि शिकायतकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया तो याचिका पोषणीय नहीं होगी।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / राजेश