नई दिल्ली, 05 नवंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके के कोचिंग सेंटर में जल सैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत की घटना की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने और उन्हें रिकॉर्ड में रखने की मांग करने वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी, 2025 को करने का आदेश दिया।
इस हादसे में जान गंवाने वाले यूपीएससी अभ्यर्थी के पिता डाल्विन सुरेश ने ये याचिका दायर की है। इसी मामले में चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के खिलाफ दाखिल उस याचिका को याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया, जिसमें आरोप लगाया था कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इस मामले की सीबीआई जांच की मानिटरिंग नहीं कर रहे हैं।
इससे पहले 14 अक्टूबर को सीबीआई ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह, कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने थार चालक मनोज कथूरिया को आरोपित नहीं बनाया है। सीबीआई ने चार्जशीट में इन सभी के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया है। इस मामले के सभी आरोपित जमानत पर हैं। कोर्ट ने 23 सितंबर को सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दी थी। इसके पहले 13 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने चार सह-मालिकों तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को जमानत दी थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को कोचिंग सेंटर के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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