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एफआईआर के नाम पर पासपोर्ट न जारी करना अनुचित

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

प्रयागराज, 22 फरवरी (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पासपोर्ट विभाग को याची के पासपोर्ट पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए पवन कुमार राजभर बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए निर्णय के हवाले से कहा कि एफआईआर दर्ज होने के कारण पासपोर्ट जारी करने से इनकार करना अनुचित है।यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति वीसी दीक्षित की खंडपीठ ने कैलाश सिंह की याचिका पर उनके अधिवक्ता आदर्श शुक्ल एवं सरकारी वकील को सुनकर दिया। मामला प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र में हरभानपुर गांव निवासी याची कैलाश सिंह का है। उनके खिलाफ फूलपुर थाने में आईपीसी की धारा 149, 147, 452, 333, 506 व 425 के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। इस एफआईआर के कारण याची का नया पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था। इस पर याचिका दाखिल की गई। अधिवक्ता ने कहा कि पवन कुमार राजभर बनाम भारत संघ व दो अन्य के मामले में हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने के कारण उसे पासपोर्ट जारी करने से इनकार करना अनुचित है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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