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लाहौर पुलिस पर हमला मामले में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

लाहौर पुलिस पर हमला मामले में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

लाहौर, 22 अप्रैल (Udaipur Kiran) । लाहौर की एक आतंकवाद विरोधी अदालत(एटीसी) ने मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) द्वारा 05 अक्टूबर को लाहौर में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमले के मामले में की गई है।

अदालत ने पीटीआई के तीन अन्य वरिष्ठ नेताओं हम्माद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पुलिस के अनुसार, इन नेताओं को कई बार जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

पुलिस का कहना है कि इन नेताओं के खिलाफ कई प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज है, जो 05 अक्टूबर 2024 को हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हैं। उस दिन पीटीआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच गंभीर झड़पें हुई थीं, जिनमें कई कानून प्रवर्तन अधिकारी घायल हुए थे।

यह विरोध प्रदर्शन पीटीआई के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा 30 सितंबर को दिए गए आह्वान का हिस्सा था। खान, जो उस समय जेल में थे, ने न्यायपालिका के समर्थन और प्रस्तावित न्यायिक संशोधन के खिलाफ देशभर में प्रदर्शनों की घोषणा की थी। इनमें फैसलाबाद, बहावलपुर, मियांवाली, इस्लामाबाद के डी-चौक और लाहौर के मीनार-ए-पाकिस्तान शामिल थे।

उल्लेखनीय है कि 05 अक्टूबर को लाहौर एवं इस्लामाबाद में स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुईं। गृह मंत्री मोशिन नकवी के अनुसार, इस्लामाबाद के पास हुई झड़पों में 80 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। जबकि लाहौर में स्थिति और भी खराब थी, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर टकराव हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने जोरदार विरोध जारी रखा। झड़पों में दर्जनों लोग घायल हुए, जिनमें पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी दोनों शामिल थे।

पुलिस अब इन नेताओं की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर रही है, जबकि अदालत ने उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।

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(Udaipur Kiran) / आकाश कुमार राय

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