Haryana

हिसार निगम व नारनौंद पालिका चुनाव के लिए प्रत्याशी 11 से 17 तक भर सकेंगे नामांकन पत्र

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव

हिसार, 10 फरवरी (Udaipur Kiran) । हिसार नगर निगम व नारनौंद नगरपालिका चुनाव के लिए

मतदान दो मार्च हो होगा। संबंधित निकाय क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू

हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने सोमवार को बताया कि चुनाव

लडऩे के इच्छुक 11 से 17 फरवरी तक राजपत्रित अवकाश को छोडक़र सभी कार्य दिवसों में

नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।

इसके बाद 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी।

उम्मीदवार 19 फरवरी को सुबह 11 से दोपहर बाद 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। इसी दिन

3 बजे के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद 19 फरवरी को

ही चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों, मतदान केन्द्रों की सूची निर्धारित स्थान पर चस्पा

कर दी जाएगी। दो मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव प्रक्रिया

संपन्न होने पर 12 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना करवाई जाएगी और इसी दिन नतीजे घोषित

किए जाएंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने बताया कि मेयर पद के सामान्य वर्ग के पुरुष

के लिए 10वीं, महिला, एससी महिला एवं अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए आठवीं कक्षा पास

होना जरूरी है। नगर निगम के पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं,

महिला, अनुसूचित जाति के लिए 8वीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए पांचवीं पास होना

जरूरी है।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर पालिका प्रधान के लिए सामान्य वर्ग

के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति की महिला एवं अनुसूचित जाति के लिए आठवीं पास होना

जरूरी है। नगरपालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित

जाति के लिए 8वीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए 5वीं पास होना जरूरी है। उन्होंने

बताया कि नगर निगम में मेयर पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 10 हजार रुपये,

अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए 5 हजार रुपये की जमानत राशि तय की

गई है।

नगर निगम में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 3 हजार रुपये,

अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए 1500 रुपये की जमानत राशि तय की गई

है। इसी प्रकार नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए

2 हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए एक हजार रुपये की जमानत

राशि तय की गई है। नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए

एक हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए 500 रुपये की जमानत

राशि तय की गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने बताया कि नगर निगम मेयर पद के चुनाव लडऩे

वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 30 लाख रुपये, पार्षद पद के लिए 7 लाख 50 हजार रुपये

तय की गई है। नगरपालिका चेयरमैन पद के चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा

12 लाख 50 हजार रुपये, पार्षद पद के लिए 3 लाख रुपये तय की गई है। उन्होंने बताया कि

सभी चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा और उसे चुनाव

खत्म होने के बाद 30 दिनों के अन्दर संबंधित आरओ को जमा करवाना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार पुलिस विभाग द्वारा संवेदनशील और अति संवेदनशील

मतदान केन्द्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने

में ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सामान्य, खर्च,

पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाएंगे।

(Udaipur Kiran) / राजेश्वर

Most Popular

To Top