
पलवल, 9 मई (Udaipur Kiran) । जिला उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने आंतरिक सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पलवल जिले में ड्रोन सहित अन्य हवाई उपकरणों के उड़ान पर रोक लगा दी है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 और ड्रोन रूल्स 2021 के नियम 24 के तहत जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार, अब जिले में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और रणनीतिक स्थानों से दो किलोमीटर की परिधि में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश के तहत न केवल ड्रोन, बल्कि रिमोट से संचालित ग्लाइडर, फ्लाइंग कैमरा, कॉवर्ड कॉप्टर और हेलीकैम जैसे उपकरणों की उड़ान पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह पाबंदी सार्वजनिक आश्रयों, अस्पतालों, बुनियादी ढांचे, निषिद्ध स्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों के ऊपर उड़ान को लेकर लागू की गई है।
डीसी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने स्पष्ट किया कि यह कदम सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। हाल के वर्षों में ड्रोन के जरिए जासूसी, प्रतिबंधित वस्तुएं गिराने और सुरक्षा में सेंध की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है।
डिप्टी कमिश्नर ने यह भी चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यह कदम पूरी तरह जनहित और सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक है।
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(Udaipur Kiran) / गुरुदत्त गर्ग
