Chhattisgarh

जिले में न हों अक्षय तृतीया पर कोई भी बाल विवाह -कलेक्टर

बाजार में पुतरा-पुतरी के खिलौने बेंचते हुए बच्चे।

धमतरी, 29 अप्रैल (Udaipur Kiran) ।कलेक्टर ने अक्षय तृतीया पर बाल विवाह के संबंध में जिले में विशेष निगरानी रखने के निर्देश 29 अप्रैल की बैठक में अधिकारियों को दिए। उन्होंने गांव-गांव में सूचना तंत्र को सक्रिय कर ऐसी शादियों की सूचना लेने और उन्हें रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करने को कहा। कलेक्टर को अधिकारियों को चेताया कि अक्षय तृतीया पर जिले में किसी भी बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर संबंधित सेक्टर के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्य में लापरवाही के लिए कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने ऐसे बाल विवाहों को रोकने के लिए टीम बनाकर कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने इस काम में गांव के कोटवार, पटवारी, शिक्षक आदि से भी सहायता लेने के निर्देश दिए।

कलेक्टर मिश्रा ने आमजनों से भी अपील की है कि अपने आसपास होने वाले किसी भी बाल विवाह की सूचना तत्काल जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग या संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा सेक्टर अधिकारी को दें। ऐसी सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। ऐसे अधिकारियों की उपलब्धता नहीं होने पर आमजन बाल विवाह की सूचना नजदीकी थाने में भी दे सकते हैं।

कलेक्टर ने यह भी अपील की है कि बाल विवाह की सूचना चाईल्ड हेल्प लाईन 1098, महिला हेल्पलाईन 181 याह आपातकालीन सेवा 112 पर भी दी जा सकती है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि ऐसी किसी भी सूचना के मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। 21 वर्ष से कम आयु के पुरूष और 18 वर्ष से कम आयु की बालिका के विवाह को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और ऐसे सभी विवाहों को बाल विवाह की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे विवाहों के लिए दो वर्ष तक की सजा या एक लाख तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। श्री मिश्रा ने यह भी बताया कि ऐसे विवाहों में कानून का उल्लंघन करने पर वर-वधु के पालकों, संगे-संबंधियों, बारातियों के साथ-साथ विवाह कराने वाले पुरोहिताें पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा

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