
जयपुर, 4 फरवरी (Udaipur Kiran) । एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में शामिल शूटर को शरण देने और उसकी देखरेख के आरोप में जेल में बंद महिला आरोपी पूजा सैनी की द्वितीय जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पीठासीन अधिकारी रेखा भार्गव ने कहा कि केस की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। आरोपी पूजा की गत 10 अक्टूबर को पहली जमानत अर्जी खारिज हुई थी।
गौरतलब है कि पांच दिसंबर, 2023 को रोहित और नितिन ने श्याम नगर थाना इलाके में घर में घुसकर सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दौरान वहां मौजूद नवीन शेखावत की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। घटना को लेकर पुलिस ने दोनों शूटर सहित पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जबकि रोहित गोदारा, वीरेन्द्र चारण, महेन्द्र मेघवाल और गोल्डी बराड सहित अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। एनआईए ने जून, 2024 में आरोपियों के खिलाफ एनआईए कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था।
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(Udaipur Kiran)
