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नीलगिरी ई-पास प्रक्रिया, कोर्ट ने आदेश की समीक्षा पर 8 अप्रैल को सुनवाई का आदेश दिया

चेन्नई

चेन्नई, 4 अप्रैल (Udaipur Kiran) । मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि ऊटी और कोडईकनाल आने वाले पर्यटकों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। प्रतिबंध केवल नीलगिरी जाने वाले वाहनों पर लगाया गया है। अदालत ने आदेश दिया है कि वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश की समीक्षा की मांग वाली याचिका पर 8 अप्रैल को सुनवाई होगी।

उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति सतीश कुमार और न्यायमूर्ति भारत चक्रवर्ती की पीठ ने नीलगिरी में ग्रीष्मावकाश के मद्देनजर ऊटी और कोडईकनाल में पर्यटक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। आदेश दिया गया कि सप्ताह में ऊटी में केवल 6,000 वाहनों और सप्ताहांत में 8,000 वाहनों को अनुमति दी जाएगी, जबकि कोडईकनाल में सप्ताह के दिनों में केवल 4,000 वाहनों और सप्ताहांत में 6,000 वाहनों को अनुमति दी जाएगी।

वाहन प्रतिबंध के विरोध में बुधवार को ऊटी में दुकानें बंद कर प्रदर्शन किया गया। इस स्थिति में तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पर्यटकों पर वाहन प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश की समीक्षा की मांग की।

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(Udaipur Kiran) / Dr. Vara Prasada Rao PV

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