
जगदलपुर, 23 अप्रैल (Udaipur Kiran) । बस्तर जिला मुख्यालय के एनआईए न्यायालय में नक्सलियों से जुड़े तीन अर्बन नक्सल सहयोगियों शेमल दीपक, नारा भास्कर और तेलम मुत्ता को न्यायालय ने मंगलवार देर शाम को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई। इन तीनों पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध सिद्ध पाया गया जबकि इसी मामले में एक अन्य आरोपित को दोषमुक्त कर दिया गया।
एनआईए के अधिवक्ता दिनेश पाणिग्राही ने बुधवार को बताया कि मार्च 2023 को कोंटा के बेलपुच्चा गांव में विस्फोटक के साथ तीन आरोपितों शेमल दीपक, नारा भास्कर और तेलम मुत्ता को पुलिस ने नक्सलियों तक विस्फोटक पहुंचाने के आराेप में गिरफ्तार कर विवेचना के बाद इन्हें एनआईए न्यायालय के समक्ष पेश किया था। दो वर्ष तक चली सुनवाई में 22 लोगों की गवाही हुई थी। आरोप साबित होने पर उक्त तीनों अर्बन नक्सल सहयोगियों को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की अलग-अलग धाराओ के तहत सात-सात वर्ष की सजा सुनाई गई है।
—————
(Udaipur Kiran) / राकेश पांडे
