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एनएचएआई के परियोजना निदेशक पर लगा हर्जाना, उनकी सैलरी से भुगतान करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनएचएआई के परियोजना निदेशक को अपने वेतन खाते से दो हजार रुपये हर्जाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश इस कारण पारित किया क्योंकि कोर्ट के आदेश के बावजूद नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से हाईकोर्ट में उनकी तरफ से दाखिल अपील पर विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

कोर्ट ने वेतन से हर्जाना जमा करने के आदेश के साथ ही अपील दायर करने में हुई चूक के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए अतिरिक्त समय दिया। हाईकोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक के वेतन से 2000 रुपये की राशि जमा कराने की शर्त पर मामले को स्थगित कर दिया। क्योंकि इस मामले में हुई चूक के स्पष्टीकरण के लिए न्यायालय के पिछले आदेश का पालन करने के लिए बार-बार समय मांगा गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने परियोजना निदेशक के माध्यम से मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अंतर्गत हाईकोर्ट में अपील दायर की है, जो 11 दिन की देरी से दाखिल की गई है।

अपीलकर्ता के अनुरोध पर न्यायालय ने 18 जुलाई, 2024 के अपने आदेश में लापरवाही के बारे में स्पष्टीकरण देने हेतु पूरक हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। न्यायालय ने 2 अगस्त, 2024 के अपने आदेश द्वारा अपीलकर्ता के अनुरोध पर पिछले आदेश का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया।

अदालत ने कहा, “आदेश से पता चलता है कि पहले दो मौकों पर, यानी 18 जुलाई 2024 और 02 अगस्त 2024 को, अपीलकर्ताओं के वकील के अनुरोध पर मामले को स्थगित कर दिया गया था। ताकि वह इस अदालत के पहले के आदेश का पालन कर सके। न्यायालय ने अपने आदेश में परियोजना निदेशक को निर्देश दिया कि वे अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें कि न्यायालय के निर्देश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। साथ ही हर्जाना जमा करने की रसीद भी कोर्ट में प्रस्तुत करें। न्यायालय ने मामले को तीन सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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