रांची, 06 दिसंबर (Udaipur Kiran) । नये कानून के तहत जेल से रिहा करने के लिए निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की दायर याचिका पर रांची के धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में शुक्रवार को आशिंक सुनवाई हुई। सिंघल के अधिवक्ता की ओर बहस की गयी। इसके बाद ईडी की ओर से बहस की जाएगी। मामले में अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी।
इससे पहले कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को यह बताने का निर्देश दिया था कि पूजा सिंघल कब से जेल में हैं और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी हुई है। इसके आलोक में जेल अधीक्षक की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, पूजा सिंघल लगभग 28 महीनों से जेल में बंद हैं। पूजा सिंघल के अधिवक्ता के अनुसार, नए कानून के तहत किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरोपित की न्यायिक हिरासत की अवधि उस मामले में दी जाने वाली सजा की एक तिहाई है तो उसे बेल दी जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने पांच मई, 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान सीए सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये कैश बरामद हुए थे। इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों से हुई पूछताछ में ईडी को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे