
नैनीताल, 26 मार्च (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने नैनीताल नगर पालिका द्वारा किए गए लेकब्रिज चुंगी के टेंडर सहित डीएसए कार पार्किंग, मेट्रोपोल कार पार्किंग की टेंडर प्रक्रिया के मामले में दायर चार अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मामले पर अगली सुनवाई के लिए 1 अप्रैल की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार लेक ब्रिज चुंगी के टेंडर को दीवान सिंह फर्त्याल ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि नगर पालिका ने टेंडर में जानबूझकर ऐसी शर्त रखी है ताकि वे टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा न ले सकें। इस शर्त के अनुसार लेक ब्रिज चुंगी के टेंडर में वही व्यक्ति हिस्सा ले सकेगा जिसको चुंगी वसूलने का पिछले 6 सालों का अनुभव हो, जबकि पिछले साल इस अनुभव की सीमा 5 साल रखी थी। याचिकाकर्ता के अनुसार उसने 7 साल पहले लेकब्रिज चुंगी का काम किया था और उसे इस टेंडर प्रक्रिया शामिल होने से रोका जा रहा है। इस मामले में कोर्ट ने नगर पालिका से जबाव मांगा है।
इसके अलावा सुमित जेठी व ठाकुर इंटरप्राइजेज ने अलग अलग याचिकाएं दायर कर डीएसए कार पार्किंग व मेट्रोपोल होटल कार पार्किंग के टेंडर प्रक्रिया को चुनौती दी है। इन सब याचिकाओं की सुनवाई मंगलवार को होगी। इस मामले में सबसे अधिक चर्चा लेकब्रिज चुंगी की हो रही है। जिसका टेंडर नैनीताल के उमेश मिश्रा के नाम 2.88 करोड़ रुपये में हुआ है। हालांकि अभी उन्होंने टेंडर शर्तों के मुताबिक टेंडर की पहली किश्त पालिका के खाते में जमा नहीं की है।
—————
(Udaipur Kiran) / लता
