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दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोपित ताहिर हुसैन की नई जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 09 जनवरी को

Rohini Court File Photo

नई दिल्ली, 19 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में आरोपित ताहिर हुसैन की नई जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 9 जनवरी 2025 को करने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टाल दी।

कोर्ट ने 13 दिसंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। जमानत याचिका में ताहिर हुसैन ने कहा है कि कोर्ट ने 30 मार्च 2024 को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दिया था। उसके बाद से नौ महीने और हिरासत में गुजर गए हैं। याचिका में कहा गया है कि वो अब तक 4 साल 8 महीने हिरासत में गुजार चुका है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में अभी आरोप तय करने पर दलीलें रखी जा रही है और उसमें अभी काफी समय लगेगा। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोप तय करने पर अभी कोई भी आदेश जारी करने पर रोक लगा रखी है। ऐसे में आरोप तय करने पर अभी काफी समय लगेगा।

याचिका में कहा गया है कि ताहिर हुसैन का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है और उसे केवल डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर आरोपित बनाया गया है। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा 25 के तहत मान्यता नहीं दी गई है।

बता दें कि इस मामले में आरोप तय करने पर सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन ने कहा था कि उसके व्हाट्स ऐप चैट ने दिल्ली के लोगों को हिंसा के लिए नहीं उकसाया था। ताहिर हुसैन के वकील ने कहा था कि दिल्ली पुलिस जिन व्हाट्स ऐप चैट को आधार बना रही है उसमें आरोपी ने लोगों से ये कहीं नहीं कहा कि सरकार के खिलाफ हथियार उठाएं। व्हाट्स चैट में लोगों से शांतिपूर्ण विरोध करने को कहा गया था। ताहिर हुसैन के वकील ने कोर्ट से कहा था कि चक्का जाम कोई आतंकी गतिविधि नहीं है। ताहिर हुसैन ने कहा था कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना तब तक देश का विरोध करना नहीं है जब तक वो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा न करे।

बता दें कि साजिश रचने के मामले में 6 मार्च 2020 को एफआईआर दर्ज किया गया था। उसके बाद अब तक एक चार्जशीट और चार पूरक चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इस मामले में उमर खालिद समेत 18 आरोपितों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल किया गया है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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