नई दिल्ली, 20 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोपित शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने शरजील इमाम की जमानत पर अगली सुनवाई 7 जनवरी को करने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस मामले पर एएसजी एसवी राजू दलीलें रखेंगे और वे उपलब्ध नहीं हैं। तब कोर्ट ने कहा कि शीतकालीन अवकाश के पहले दिन यानि 7 जनवरी को हम सुनवाई करेंगे। इसके पहले की सुनवाई के दौरान शरजील इमाम की ओर से दलील दी गई थी कि उसके चैट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हिंसा भड़काने वाला हो। शरजील इमाम की ओर से कहा गया कि वो पांच सालों से ज्यादा से हिरासत में है और ट्रायल शुरु होने के जल्द कोई आसार नहीं है। शरजील इमाम की ओर से पेश वकील तालिब मुस्तफा ने कहा था कि शरजील इमाम ने अलग-अलग स्थानों पर भाषण दिया। उन्होंने कहा था कि शरजील इमाम ने दिल्ली, अलीगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल में भाषण दिए। इन भाषणों के आधार पर दो एफआईआर दर्ज किए गए। मुस्तफा ने कहा था कि पहला भाषण देने के एक महीने के बाद एक राजनेता ने शरजील का बयान वायरल कर दिया जिसके बाद कई एफआईआर दर्ज किए गए।
तालिब मुस्तफा ने कहा था कि जांच के दौरान शरजील इमाम के मोबाइल का डाटा परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि चक्का जाम आयोजित करने में उसकी भूमिका थी। लेकिन शरजील इमाम के सह-आरोपियों के साथ चैट को देखने के बाद ऐसा कहीं नहीं लगता है कि वे हिंसा के भड़काने के लिए थे। मुस्तफा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश का जिक्र किया था जिसमें कहा गया था कि शरजील इमाम ने न तो किसी को बुलाया था और नहीं उसके भाषण से हिंसा भड़काने का कोई मामला था।
बता दें कि शरजील इमाम को 25 अगस्त 2020 को बिहार से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा है कि शरजील इमाम ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए बेताब था और ऐसा करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा