रांची, 21 जनवरी (Udaipur Kiran) । शराब घोटाला के जरिए अवैध कमाई और मनी लांड्रिंग करने के आरोपित योगेंद्र तिवारी की दाखिल डिस्चार्ज याचिका पर अब 30 जनवरी को सुनवाई होगी। धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई।
दरअसल, योगेंद्र तिवारी ने खुद को निर्दोष बताते हुए 19 दिसंबर को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की है। ईडी ने उन्हें 19 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में वह हाई कोर्ट से जमानत पर है।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे