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रांची के पूर्व डीसी की जमानत पर अगली सुनवाई नौ दिसंबर को

फ़ाइल फ़ोटो

रांची, 28 नवम्बर (Udaipur Kiran) । सेना के कब्जे वाली जमीन की फर्जी दस्तावेजों के सहारे खरीद-बिक्री से जुड़े जमीन घोटाले मामले के आरोपित रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत पर पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में गुरुवार को आंशिक सुनवाई हुई।

ईडी ने अदालत से कागजात दाखिल करने के लिए समय की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। ईडी ने इस संबंध में कांड संख्या 01/2023 दर्ज किया है। जमीन घोटाले की अब तक की जांच में अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार कर चुकी है। सभी आरोपित फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

दूसरी ओर चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की बिक्री से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपित रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित छह की न्यायिक हिरासत अवधि पीएमएलए कोर्ट ने बढ़ा दी है। इससे पूर्व जेल में बंद आरोपितों को वीसी के माध्यम से पेश किया गया। अदालत ने अगली पेशी की तारीख दो सप्ताह के बाद की निर्धारित की है। वर्तमान में यह मामला आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई पर लंबित है। आरोपितों को पुलिस पेपर सौंप दिया गया है। इस मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, भरत प्रसाद, राजेश राय, इम्तियाज अहमद, अफसर अली और मो सद्दाम न्यायिक हिरासत में है जबकि कारोबारी विष्णु अग्रवाल एवं प्रेम प्रकाश को जमानत प्राप्त है। वहीं एक आरोपित पुनीत भार्गव फरार चल रहा है।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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