नई दिल्ली, 06 नवंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में आयोग की पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह का बयान दर्ज नहीं हो सका। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान आज स्वाति मालीवाल की ओर से बताया गया कि वे अमेरिका गई हैं और 29 अक्टूबर को कोर्ट ने उन्हें 02 से 15 नवंबर तक अमेरिका जाने की अनुमति दी थी। उसके बाद कोर्ट ने स्वाति को आज कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी। कोर्ट को बताया गया कि अभियोजन पक्ष के जिस गवाह का आज बयान दर्ज होना था, उसकी तबीयत खराब है। उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिसंबर, 2022 में स्वाति मालीवाल और आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। मालीवाल ने आरोप तय करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने मालीवाल की याचिका खारिज कर दी थी।
दरअसल, एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से पूर्व विधायक बरखा शुक्ला ने 11 अगस्त 2016 को शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया। शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। एसीबी को दी गई शिकायत में आप से जुड़े 85 लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया था। इस पर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
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(Udaipur Kiran) / पवन कुमार