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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी के समन की अवहेलना के मामले में अगली सुनवाई छह जनवरी को

मुख्यमंत्री की फ़ाइल फ़ोटो

रांची, 04 दिसंबर (Udaipur Kiran) । ईडी के समन की अवहेलना मामले में आरोपित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सशरीर उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका पर एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की बेंच में बुधवार को आंशिक सुनवाई हुई। सोरेन के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि हमलोग इस आर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट गये हैं और समय की मांग की है। इसी आधार पर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि छह जनवरी निर्धारित की है।

इससे पूर्व अदालत ने गत 11 नवंबर को सुनवाई के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 25 नवंबर को फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर को अदालत में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इससे पूर्व ईडी ने अदालत में जवाब दाखिल किया था। हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने पांच जुलाई को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति में छूट से संबंधित याचिका दाखिल की थी। मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ उपस्थिति को लेकर समन जारी है। गत तीन जून को सीजेएम कृष्ण कांत मिश्रा ने यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।

पूर्व में सीजेएम कोर्ट द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने के बावजूद भी हेमंत सोरेन की उपस्थिति कोर्ट में नहीं हुई थी। मामले में हेमंत सोरेन की ओर से सीजेएम कोर्ट के समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस संबंध में ईडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है।

क्या है मामला

ईडी ने समन की अवहेलना करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में ईडी ने 19 फरवरी को शिकायत वाद दर्ज कराया था। इस पर गत चार मार्च को सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया था और मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया था कि जमीन की खरीद-बिक्री मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को दस बार समन जारी किया गया था। आठवें समन पर 20 जनवरी और दसवें समन पर 31 जनवरी को ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। ईडी का कहना है कि आठ समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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