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ज्ञानवापी वुजूखाना सर्वे मामले में अगली सुनवाई आठ नवम्बर को

इलाहाबाद हाईकोर्ट

– याची ने दाखिल की एएसआई की रिपोर्ट

प्रयागराज, 22 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । वाराणसी, ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजुखाना का वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग जिला अदालत से खारिज होने के आदेश की चुनौती में दाखिल पुनरीक्षण याचिका की अगली सुनवाई 8 नवम्बर को होगी।

हिन्दू पक्षकार राखी सिंह की याचिका की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल कर रहे हैं। कोर्ट ने इससे पहले याची से ज्ञानवापी परिसर की एएसआई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। याची अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष एएसआई रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि वुजूखाने के धार्मिक चरित्र के निर्धारण हेतु सर्वेक्षण आवश्यक है।.

हाई कोर्ट ने पूछा कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने शिवलिंगम के सर्वे पर रोक लगाया है तो कैसे सर्वेक्षण का आदेश दिया जा सकता है? जिसका जबाब देते हुए अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिवलिंगम सुरक्षा संरक्षा का आदेश देते हुए यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के 17 मई, 20 मई और 11 नवम्बर के आदेश को दिखाते हुए अधिवक्ता ने कहा कि परिसर सील नहीं किया गया है। मस्जिद पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित किया है। ऐसे में सर्वे नहीं हो सकता। याची अधिवक्ता ने स्थिति और स्पष्ट करने के लिए समय मांगा। जिस पर अगली सुनवाई की तिथि 8 नवम्बर नियत की गई है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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