नई दिल्ली, 20 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कुश्ती कोच नरेश दहिया की ओर से पहलवान बजरंग पुनिया के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई टाल दी है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने मामले की अगली सुनवाई 17 मई को करने का आदेश दिया।
इस मामले कोर्ट ने 09 नवंबर 2023 को बजरंग पुनिया को जमानत दी थी। कोर्ट ने बजरंग पुनिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी किया था। दरअसल, कोच नरेश दहिया ने अर्जी में कहा है कि बजरंग पुनिया ने 10 मई 2023 को जंतर-मंतर पर एक प्रेस कॉफ्रेंस में उनके खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। इन आरोपों के जरिये उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई।
याचिका में कहा गया है कि बजरंग पुनिया के साथ कुछ महिला पहलवान धरने पर बैठे थे। इन महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
