
जयपुर, 29 मार्च (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3 महानगर द्वितीय ने चाचा की गला घोंटकर हत्या करने वाले भतीजे राज अग्रवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही लाश छिपाने में सहयोग करने वाले दोस्त प्रकाश अग्रवाल को पांच साल की सजा दी है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी रुबीना परवीन अंसारी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने न केवल अपने चाचा की हत्या की, बल्कि उसकी लाश को अपने दोस्त के सहयोग से जमीन में गड्डा खोदकर छिपाने की कोशिश भी की। ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। मामले में एक नाबालिग के खिलाफ बाल न्यायालय में प्रकरण लंबित है। इसके अलावा एक अन्य के खिलाफ जांच लंबित है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहनलाल गुर्जर ने अदालत को बताया कि 28 जुलाई, 2021 को पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली की भांकरोटा थाना इलाके की आनंद विहार में कुछ लोग एक शव को गाड रहे थे, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। सूचना पर पुलिस ने जाकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्त राज ने बताया कि उससे चाचा शशि कुमार उसके घर तीन दिन से घर आए हुए थे। बीती रात उसका चाचा से झगडा हो गया। इस पर उसने केबल से गला घोंटकर चाचा की हत्या कर दी। वहीं बाद में अपने दोस्त प्रकाश व दो अन्य की सहायता से गड्डा खोदकर लाश को ठिकाने लगा रहे थे। इस दौरान लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। इस दौरान मौका पाकर दो दोस्त वहां से भाग गए। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त राज ने अपने चाचा के हाथ पर आई लव यू के साथ अपनी मां का नाम गुदा हुआ देखा था। जिसके चलते दोनों के बीच झगडा हुआ और अभियुक्त ने पहले लोहे के पाइप से चाचा के सिर पर वार किया और बाद में तार से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद दोस्तों की सहायता से लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाई है।
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(Udaipur Kiran)
