Haryana

झज्जर में छह केंद्रों में होगा नीट का आयोजन

झज्जर में नीट के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों की बैठक लेते उपायुक्त प्रदीप दहिया।

झज्जर, 3 मई (Udaipur Kiran) । जिले में रविवार चार मई को आयोजित होने जा रही नीट-यूजी (एनटीए) परीक्षा के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूर्ण कर ली हैं। जिलाधीश प्रदीप दहिया ने नीट-यूजी परीक्षा के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा से बचाने के उद्देश्य से विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। जिलाधीश की ओर से शनिवार को बताया गया कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 16(1) व 17(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेरी खुम्मार, झज्जर के परीक्षा केंद्र पर बीडीपीओ उमेद सिंह, ड्यूटी रहेंगे। पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल (बीकानेर चौक) परीक्षा केंद्र पर बादली के नायब तहसीलदार अरविंद ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बीकानेर चौक परीक्षा केंद्र पर लोक निर्माण विभाग के उप मंडल अभियंता आदीश मित्तल ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहेंगे और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, झज्जर (पीजी नेहरू कॉलेज के पास) परीक्षा केंद्र पर ऋषिपाल, एसडीओ (पशुपालन एवं डेयरी विभाग) ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहेंगे। केंद्रीय विद्यालय, झज्जर बहादुरगढ़ रोड परीक्षा केंद्र पर युधवीर, एसडीओ, (पंचायत विभाग) ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहेंगे।

जिलाधीश प्रदीप दहिया ने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करवाने के मद्देनजर परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू रहेगी। जिलाधीश ने परीक्षा केंद्रों पर कानून एवं शांति व्यवस्था के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आदेश जारी करते हुए परीक्षा केंद्रों के आसपास (200 मीटर की सीमा में) निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा नकल रहित व शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं आयोजित करने के उद्देश्य से परीक्षा के दौरान धारा 163 के तहत जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के अंतर्गत स्थित सभी फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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(Udaipur Kiran) / शील भारद्वाज

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