Madhya Pradesh

नीमच: लाेकायुक्त ने कांग्रेस महिला पार्षद और पति काे 1.25 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा 

लाेकायुक्त ने कांग्रेस महिला पार्षद और पति काे 1.25 लाख रुपये की रिश्वत लेते दबोचा

नीमच, 23 नवंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के नीमच शहर में शनिवार काे उज्जैन लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां लोकायुक्त की टीम ने कांग्रेस पार्षद और उसके पति काे सवा लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथाें दबाेचा है। दाेनाें ने रिश्वत की यह एक व्यापारी से निर्माणाधीन शोरूम में एमओएस उल्लंघन के मामले को रफा-दफा करने के एवज में मांगी थी। मामले में पार्षद और उसके पति के खिलाफ धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(संसोधन 2018 )के अधीन केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

जानकारी अनुसार उज्जैन लाेकायुक्त ने वार्ड नंबर 20 की पार्षद रानी मसूदी और उसके पति साबिर मसूदी काे सवा लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। शिकायतकर्ता नकुल जैन, निवासी 106 राजस्व कॉलोनी नीमच ने 14 नवंबर को उज्जैन लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि पार्षद पति कबीर मसूदी की ओर से शोरूम निर्माण में मार्जिन ऑफ ओपन स्पेस (MOS) का उल्लंघन करने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है। जिसमें पार्षद रानी मसूदी की भी सहमति है। दोनों पति-पत्नी नियमों का हवाला देकर निर्माण रुकवाने की धमकी दे रहे थे। उज्जैन लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान ने बताया कि 14 नवंबर को लोकायुक्त पुलिस को नकुल जैन की ओर से शिकायत मिली थी। जांच में शिकायत सही पाई गई। शनिवार के दिन पीड़ित को पैसे देकर भेजा। जैसे ही जैसे ही साबिर मसूदी नकुल जैन से 1.25 लाख रुपये की रिश्वत ले रहे थे, लोकायुक्त की टीम ने उन्हें रंगे हाथों धर दबोचा। लोकायुक्त अधिकारी ने बताया कि मामले में पार्षद और पति दोनों को आरोपी बनाया गया है। मामले में साबिर मसूदी और पार्षद रानी बी मसूदी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की गई है। मामले में साबिर मसूदी और पार्षद रानी बी मसूदी के खिलाफ धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(संसोधन 2018 )के अधीन केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

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(Udaipur Kiran) / नेहा पांडे

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