Uttar Pradesh

न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए नया कानून बनाने की आवश्यकता

अधिवक्ता परिषद की फाइल फोटो

अधिवक्ता परिषद ने न्यायपालिका के उत्तरदायित्व पर पारित किया प्रस्ताव लखनऊ, 16 अप्रैल (Udaipur Kiran) । न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए नया कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे कि न्यायमूर्ति की नियुक्ति की प्रक्रिया और उनके न्यायिक आचरण की निगरानी अधिक पारदर्शिता के साथ की जा सके।

अधिवक्ता परिषद अवध की प्रदेश महामंत्री मीनाक्षी परिहार सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में न्यायिक सुधार और न्यायपालिका के उत्तरदायित्व पर प्रस्ताव पारित किया गया है। बैठक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में संपन्न हुई जिसमें पूरे देश से सभी प्रांतीय इकाईयों का प्रतिनिधित्व रहा। मीनाक्षी परिहार ने (Udaipur Kiran) को बताया कि दस सूत्रीय प्रस्ताव के माध्यम से न्यायधीशों की नियुक्ति एवं कार्यव्यवहार में जवाबदेही व पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात कही गयी है। प्रस्ताव में कहा गया है कि साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रक्रिया में न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका बनी रहे। इस संदर्भ में अनेक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका व न्यायप्रक्रिया में सुधार के लिए उक्त प्रस्ताव को पारित किया गया है।

(Udaipur Kiran) / बृजनंदन

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