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कचरा प्रबंधन को लेकर एनसीआर के राज्यों से जवाब तलब

Suprem Court File Photo

नई दिल्ली, 24 फरवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने कचरा प्रबंधन को लेकर एनसीआर के राज्यों से जवाब तलब किया है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स के प्रावधानों को शहरी नगरीय निकायों की ओर से लागू किए जाने को लेकर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कचरा प्रबंधन के लिए ये जरूरी है कि जहां से कचरा एकत्र किया जा रहा है वहीं से इसे अलग-अलग कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि देश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है लेकिन ठोक कचरा प्रबंधन नियमों का पालन किए बिना शहरों को स्मार्ट कैसे बनाया जा सकता है। अगर कचरे को सही तरीके से अलग नहीं किया जाएगा तो कूड़े से बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट अधिक प्रदूषण पैदा करेंगी।

कोर्ट ने कहा कि अगर रोजाना के कचरों से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया तो हम निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने को मजबूर हो जाएंगे। दिल्ली सरकार और नगर निदम ने ठोस कचरा प्रबंधन के नियमों के पालन के लिए कुछ नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि यह एक बड़ी समस्या है कि दिल्ली में रोजाना तीन हजार टन कूड़ा का प्रबंधन नहीं किया जाता है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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