Chhattisgarh

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को

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आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए होगा मामलों का निपटारा

रायपुर, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) । आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के तत्वावधान में शनिवार 13 जुलाई 2024 को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। यह वर्ष 2024 की द्वितीय लोक अदालत होगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि आगामी लोक अदालत 21 सितंबर 2024 एवं 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होगी।

लोक अदालत के दिन जिला न्यायालय, एवं तालुका न्यायालय (व्यवहार न्यायालय) में लंबित शमनीय अपराध के प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, 138 एनआई एक्ट, के अंतर्गत चेक बाउंस का प्रकरण धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा मेट्रोमोनियल डिस्प्युट के अलावा जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण आबकारी से संबंधित प्रकरण एवं बैंक विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बटवारे का निराकरण किया जाएगा। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / गायत्री प्रसाद धीवर / चन्द्र नारायण शुक्ल

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