Uttrakhand

राष्ट्रीय लोक अदालत 14 को

हरिद्वार, 5 सितंबर (Udaipur Kiran) । वादकारियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर वर्ष 2024 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर को किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अध्यक्षता में हरिद्वार, रुड़की व लक्सर के न्यायालय परिसरों में किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि इस वर्ष आयोजित पहली राष्ट्रीय लोक अदालत नौ मार्च को व द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत 11 मई को आयोजित की गई थी। अब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर पूरे देश में तृतीय 14 सितंबर व चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर में आयोजित की जाएगी। द्वितीय शनिवार 14 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, चेक बाउंस, बैंक धन वसूली केस, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, लेबर वाद, पारिवारिक मामले, राजस्व वाद व अन्य प्रकार के मामलों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति व समझौते के माध्यम से किया जाएगा।

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(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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