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समरावता उपद्रव प्रकरण में नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 14 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने समरावता में हुए उपद्रव के मामले में नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर ने यह आदेश नरेश मीणा की जमानत याचिका पर दिए। अदालत ने गत 12 फरवरी को दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे आरोपिताें को निश्चित तौर पर जमानत के लाभ से वंचित किया जाना चाहिए। इससे समाज में यह संदेश जाए कि ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जो अपराध करता है, उसका सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मामले में यह सामने आया है कि आरोपित इस घटना का उत्प्रेरक रहा है। याचिकाकर्ता ने टोंक जिले के अलावा बाहर के लोगों को भी इकट्ठा किया गया था और वे उसके साथ सक्रिय तौर पर जुडे हुए थे। याचिकाकर्ता के खिलाफ पूर्व के अपराधों से भी यह स्पष्ट है कि वह एक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है। वह समय-समय पर अपराध करता रहता है। उसके खिलाफ इस केस के अलावा पहले के भी 24 केस पुलिस थानों में दर्ज हुए हैं। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसके खिलाफ केस राजनीतिक दुर्भावना से दर्ज हुए हैं।

याचिका में कहा गया कि एसडीएम से मारपीट के मामले में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। घटना के दौरान पुलिस ने आगजनी कर लोगों के घर जलाए और ग्रामीणों से मारपीट कर उनके वाहनों में भी आग लगा दी। जले वाहनों में से अधिकतर वाहन ग्रामीणों के ही हैं। इससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने पथराव किया था। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी बताया गया कि पुलिस ने मामले में उसके खिलाफ हत्या का प्रयास को लेकर आरोप पत्र पेश किया है। जबकि न तो उससे कोई हथियार मिला और ना ही किसी को प्राण घातक चोट आई। इस घटना के बाद उसके खिलाफ राजनीतिक द्वेषता से एक के बाद एक आधा दर्जन मामले दर्ज किए गए। घटना को लेकर नामजद लोगों को पूर्व में जमानत मिल चुकी है। इनमें से कई आरोपियों को तो अग्रिम जमानत का लाभ दिया जा चुका है। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपित ने लोगों को उपद्रव के लिए उकसाया। पूर्व में पेश वीडियो से साबित है कि वह लोगों को उकसा रहा है। घटना में 27 पुलिसकर्मियों को चोट आई है और 42 वाहन जले हैं। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत नहीं दी जाए। गौरतलब है कि पुलिस ने घटना को लेकर नगर फोर्ट थाने में नरेश मीणा सहित दर्जनों अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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(Udaipur Kiran)

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