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कोलकाता दुष्कर्म : आरोपित संजय रॉय का नहीं होगा नार्को टेस्ट, सीबीआई की याचिका खारिज

कोलकाता, 13 सितंबर (Udaipur Kiran) । आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के दुष्कर्म व हत्या के मामले में गिरफ्तार सिविक वॉलंटियर संजय रॉय का नार्को टेस्ट नहीं होगा। उसने शुक्रवार को सियालदह के स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज के समक्ष नार्को टेस्ट करवाने से असहमति जतायी। इसके बाद कोर्ट ने नार्को टेस्ट की मांग वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी। नार्को टेस्ट के लिए संबंधित व्यक्ति की सहमति अनिवार्य है।

इससे पहले सीबीआई ने आरोपित का पॉलिग्राफ टेस्ट कराने का प्रस्ताव रखा था, जिसे आरोपित ने स्वीकार कर लिया था। आरोपित के वकील ने बताया था कि खुद को निर्दोष साबित करने के लिए उन्होंने पॉलिग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दी थी। तय समय पर उसका पॉलिग्राफ टेस्ट भी हुआ। इस दौरान सीबीआई अधिकारियों ने उससे 10 सवाल पूछे थे।

सीबीआई सूत्रों के अनुसार आरोपित ने पॉलिग्राफ टेस्ट के दौरान जो उत्तर दिए थे उनसे सीबीआई अधिकारी संतुष्ट नहीं थे। इस कारण उन्होंने नार्को टेस्ट कराने का विचार किया था। नार्को टेस्ट में आरोपित को दवाइयों के प्रभाव से अर्ध-सचेत अवस्था में लाया जाता है, जिससे उसकी जागरुकता धीरे-धीरे कम हो जाती है। इस स्थिति में उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिनके जवाब जांच की प्रगति में सहायक होते हैं।

आरजी कर मामले में अब तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में सीबीआई ने आरोपित के लार और दांतों के नमूने भी एकत्र किए थे। मृतक डॉक्टर के शरीर पर मिले घाव के निशान को आरोपित के दांतों के नमूनों और लार के साथ मिलाकर जांच की जाएगी। इस जांच के लिए सीबीआई केंद्रीय फॉरेंसिक लैब की मदद ले रही है। इसके लिए सीबीआई ने निचली अदालत से अनुमति ली थी।

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(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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