
नैनीताल, 9 अप्रैल (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने चमोली के नारायणबगड में पिंडर नदी पर बने पुल की मरम्मत से जुड़ी जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है। लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) ने अदालत को बताया कि पुल का पूरा काम 20 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा और इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। न्यायमूर्ति आलोक वर्मा और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार, नारायणबगड के ग्राम लगून निवासी जयबीर सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि 84 मीटर लंबे पुल का जीणोद्धार तय सीमा के भीतर नहीं किया गया। पुल की स्थिति जीर्णशीर्ण हालत में है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी मरम्मत राज्य योजना के तहत की जानी है। मरम्मत के लिए 19 दिसंबर 2024 को लोनिवि ने टेंडर जारी किया गया। तीन माह के भीतर कार्य पूर्ण करने का समय संबंधित कंपनी को दिया गया, लेकिन कंपनी ने अभी तक काम पूरा नहीं किया है, जबकि यह पुल 36 गांवों को जोड़ता है। जनहित याचिका में कहा गया है कि पुल को आवाजाही के लिए जल्द खोला जाए। 14 अप्रैल से वहां बैशाखी का मेला भी शुरू होने वाला है। सुनवाई के दौरान लोनिवि की ओर से कहा गया कि पुल का संपूर्ण कार्य 20 अप्रैल तक संपन्न करके आमजन के लिए खोल दिया जाएगा।
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(Udaipur Kiran) / लता
