सोनभद्र, 02 सितम्बर (Udaipur Kiran) । जनपद में आज से साढ़े छह वर्ष पूर्व चार साल की बच्ची से हुए दुष्कर्म मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषी नार सिंह पटेल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही साथ अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रुपये पीड़ित को दिए जाएंगे।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले पीड़ित युवक ने पन्नूगंज थाना में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी चार वर्षीय नाबालिग बेटी को खेलते समय 13 मार्च 2018 को ऊंची खुर्द निवासी नार सिंह पटेल अपने घर ले गया। उसने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बेटी ने घर आकर अपनी मां को घटना के बारे में बताया। परिवार ने आरोपित के खिलाफ पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने फौरन मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
बयान और छानबीन में मिले पुख्ता सबूत पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोष सिद्ध पाकर दोषी नार सिंह पटेल को उम्रकैद एवं एक लाख 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
(Udaipur Kiran) / पीयूष त्रिपाठी