
नैनीताल, 6 अप्रैल (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में नैनीताल पुलिस द्वारा नगर में टैक्सी वाहनों काे लेकर सख्ती बरती जा रही है। इस पर टैक्सी चालकाें ने मनमानी का आराेप लगाया हैँ।
टैक्सी चालकों का कहना है कि उन्हें बताया जा रहा है कि आदेशों के बाद नैनीताल के 2017 के बाद पंजीकृत वाहनों को नैनीताल नगर में आगमन की अनुमति नहीं है। आदेश की अवहेलना पर नैनीताल पुलिस 20 से 25 हजार रुपये के चालान कर रही है। ऐसे में नैनीताल के टैक्सी वाहनों को नगर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है और हनुमानगढ़ी में सैलानियों को उतारा जा रहा है, जबकि बाहरी टैक्सियों को नैनीताल में आने दिया जा रहा है। ऐसे में हनुमानगढ़ी में उतरने वाले सैलानी पुलिस कर्मियों की वहां मौजूदगी के बावजूद भार ढोने वाले पिकअप वाहनों से नगर में ढोये जा रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आयी है। तल्लीताल थाने के प्रभारी रमेश बोरा ने शिकायतों की जांच कराने की बात कही है।
(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी
