प्रयागराज, 05 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोतवाली झांसी के प्रमोद रैकवार की उम्रकैद की सजा निलम्बित करते हुए जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। साथ ही जुर्माना वसूली पर भी रोक लगा दी है और जेल अपील को नियमानुसार सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता तथा न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याची अधिवक्ता को सुनकर दिया है। अधिवक्ता का कहना है कि याची 5 जुलाई 17 से जेल में बंद हैं।
हत्या केस में सत्र अदालत ने उम्रकैद व जुर्माने की सजा सजा सुनाई है। जिसके खिलाफ 2022 से अपील लम्बित है। शीघ्र सुनवाई की सम्भावना नहीं है। याची का आपराधिक इतिहास नहीं है। सात साल से अधिक की सजा पूरी कर चुका है। एफआईआर व गवाह के बयान विरोधाभासी है। सीधा साक्ष्य नहीं है। घटना के समय घर के बाहर खड़े होने के कारण आरोपित किया गया है। बरामद असलहा का उपयोग साबित नहीं किया जा सका है। अभियोजन की कहानी संदिग्ध है। इसलिए सजा निलम्बित कर जमानत पर रिहा किया जाए। कोर्ट ने व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर सशर्त रिहाई का निर्देश दिया है।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे