जौनपुर, 10 सितम्बर (Udaipur Kiran) । अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अपर्णा देव की अदालत ने नेवढ़िया थाना क्षेत्र में ऑटो रिक्शा के भाड़े के विवाद को लेकर लोहे के राड से मारकर हत्या करने वाले आरोपी को मंगलवार को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा सुरेंद्र नाथ ने नेवढ़िया थाने में 2 दिसम्बर 2017 को अभियोग पंजीकृत कराया कि उसके रिश्तेदार श्रवण पटेल ने मोबाइल पर फोन करके सूचना दिया कि उसके भाई महेंद्र पटेल (38) का ऑटो रिक्शा व उसका शव कादीपुर दरगाह के पास नहर में मिला है। गांव वालों के साथ घटनास्थल पर पहुंचने पर वादी ने देखा कि उसके भाई का शव नहर में पड़ा था। महेंद्र पटेल एक दिन पहले भाड़ा ढोने निकला था। आशंका है कि भाड़े के लेन देन के विवाद में कोई व्यक्ति उसकी हत्या करके उसका शव सूखी नहर में फेंक दिया है।
विवेचना में नेवढ़िया थाना क्षेत्र के कसियाँव गांव निवासी अनिल गौड़ उर्फ सोनू तोमर पुत्र हरिशंकर का नाम प्रकाश में आया। घटनास्थल पर आरोपी का चप्पल बरामद हुआ तथा उसके घर में एक शाल बरामद हुई जिस पर खून के धब्बे लगे थे। अनिल गौड़ ने भाड़े के विवाद में महेंद्र पटेल के सिर पर लोहे की राड से मार कर हत्या कर दिया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य व सतीश कुमार रघुवंशी के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के पश्चात अदालत ने अनिल गौड़ उर्फ सोनू तोमर को हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए भादंवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष की अतिरिक्त कैद होगी।
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव