रांची, 03 सितंबर (Udaipur Kiran) । अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट ने मंगलवार को हत्या के आरोपित गंगा साहू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। गंगा साहू पर कैलाश साहू की टांगी से मार कर हत्या करने का आरोप था।
मामला लापुंग थाना क्षेत्र के दोलैचा मुंडाटोली गांव का है। आपसी रंजिश के कारण हत्या की गयी थी। 10 जून 2019 को मृतक कैलाश साहू सुबह शौच के लिए गांव के नदी की ओर गया था। इसी वक्त उसकी हत्या की गयी थी। कैलाश साहू के चचेरे भाई हरी साहू के बयान पर लापुंग थाना में केस दर्ज हुआ था।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे