धर्मशाला, 27 मार्च (Udaipur Kiran) । नगर निगम धर्मशाला ने पालतू जानवरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। निगम आयुक्त ज़फ़र इकबाल ने स्पष्ट किया कि शहर में रहने वाले सभी नागरिकों को 5 अप्रैल तक अपने पालतू जानवरों और व्यापार का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद बिना पंजीकरण पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में पालतू कुत्ते, बिल्ली या अन्य घरेलू जानवर रखने वालों को निगम में उनका पंजीकरण कराना आवश्यक है। नियमों की अवहेलना करने पर संबंधित पशु मालिकों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह शहर में संचालित सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी 5 अप्रैल तक नगर निगम में पंजीकरण कराना जरूरी है। निर्धारित तिथि के बाद बिना पंजीकरण चल रहे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने पालतू जानवरों और व्यवसायों का पंजीकरण पूरा कर लें। पालतू जानवरों की पंजीकरण प्रक्रिया नगर निगम कार्यालय और कोतवाली बाजार के कमेटी हाल में 5 अप्रैल को सभ 10 बजे से 12 बजे तक कि जाएगी।
(Udaipur Kiran) / सतिंदर धलारिया
