Chhattisgarh

नगर निगम धमतरी को जमीन के मामले में हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

नगर निगम कार्यालय धमतरी।

धमतरी, 5 अप्रैल (Udaipur Kiran) । नगर निगम धमतरी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शहर के एक परिवार ने निगम पर उनके निजी जमीन पर बिना अनुमति के सड़क बना दी थी, यह आरोप कोर्ट में गलत निकला। इस आधार पर मुआवजे की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें निगम को लाखों रुपये देने की संभावना बन गई थी। इस पर उपायुक्त पीसी सार्वा ने आयुक्त को मामले से अवगत कराया और संपूर्ण जानकारी दी कि, निगम ने वहां कोई भी सड़क नहीं बनाया है। इस पर आयुक्त प्रिया ने इस मामले को तुरंत संज्ञान में लिया और उच्च न्यायालय में अपील दायर कराया। इस पर फैसला आ गया और फैसला निगम के हित में मिला। अन्यथा लाखों रुपये का नुकसान निगम को उठाना पड़ता। यह मामला सिन्हा समाज भवन के समीप कांटा तालाब के पास की भूमि से जुड़ा है। जहां यह परिवार ने दावा किया था कि, उनके जमीन में निगम ने सड़क बना दी है। जबकि निगम ने कोई सड़क का निर्माण किया ही नहीं। प्रारंभिक तौर पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निगम को मुआवजे देने का आदेश दिया था, लेकिन जब यह मामला धमतरी नगर निगम आयुक्त प्रिया गोयल के संज्ञान में आया, तो उन्होंने इस पर गंभीरता से विचार किया।

(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा

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