मुंबई, 03 अप्रैल (Udaipur Kiran) । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को जान से मारने की धमकी देनेवाले आरोपित कामरान खान को मुंबई की कोर्ट ने गुरुवार को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले का शिकायतकर्ता पुलिसकर्मी मुंबई पुलिस आयुक्तालय के मुख्य नियंत्रण कक्ष में कार्यरत था, जहां वह कॉल टेकर की ड्यूटी पर तैनात था।
पुलिस के अनुसार आरोपित कामरान खान ने 20 नवंबर, 2023 को शाम 7:14 बजे के करीब मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जान के खतरे से संबंधित चेतावनी दी थी। बातचीत के दौरान उसने अपना नाम इब्राहिम कल्याणी बताया। जब पुलिसकर्मी ने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन देने की बात कही, तो उसने फोन काट दिया। इसके बाद मुख्य नियंत्रण कक्ष में कार्यरत पुलिसकर्मी ने इस बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। कुछ समय बाद उसने आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद कॉल करने वाले को ट्रेस करके पकड़ा गया तो उसने अपना असली नाम कामरान अमीर खान बताया।
मुंबई की कोर्ट में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कामरान खान की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि आरोपित मानसिक रूप से अस्थिर है। सरकारी पक्ष की ओर कहा गया कि आरोपित एक से अधिक बार इस तरह की फोन काल पुलिस कंट्रोल रूम में कर चुका है। कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील की दलीलों को खारिज करके आरोपित कामरान खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248 (2) के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल के साधारण कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने पर 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
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(Udaipur Kiran) यादव
